कोर्ट माफी पर संतोष जताया

लोकसभा चुनाव के दौरान राफल खरीद मुद्दा जोर-शोर से उठा था लेकिन उसमे कोई दम नही दिखा। अब 36 रफाल लड़ाकू विमान की खरीद में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई थीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रफाल सौदे में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार होने की बात को खाारिज कर दिया था। रफाल से जुड़े एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को स्वीकार कर लिया है। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने चैकीदार चोर है नारे का इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल की गई मानहानि की शिकायत की जांच को भी बंद कर दिया है। मीनाक्षी ने चैकीदार चोर है के नारे को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का मुकदमा किया था इस मामले में राहुल गांधी ने माफी मांग ली थी और कोर्ट ने माफी पर संतोष जताते हुए कहा है कि वो भविष्य में संभलकर बोलें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रफाल मामले में जांच की जरूरत नहीं है. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व वाणिज्य मंत्री अरुण शौरी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की थीं। मुख्य न्यायधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच में शामिल जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ ने कहा कि इस मामले में कोई जांच की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं में दम नहीं है।


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