जनपदवासी भाईचारे तहजीब अमनचैन प्रिय है

रायबरेली जनपदवासियों को सौहार्द्र, तहजीब भाईचारा पसंद है जनपद के कई आमजनों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए के बारे जाना तथा उसकी प्रतिया ली प्राप्त की तथा कहा कि जनपद वासियों में भाईचारा अमनचैन सप्रादायिक सौहार्द्र बना रहा है। यह अनिधिनियम सिर्फ नागरिकता देने के लिए है किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस कानून में नही है। भारत के अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का नागरिकता संशोधन अधिनियम से कोई अहित नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम से देश के नागरिकों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कानून किसी भी भारतीय हिन्दू, मुसलमान आदि को प्रभावित नहीं करेगा। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आए हिन्दू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जायेगी जो 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व ही भारत में रह रहे हों तथा जो केवल इन तीन देशों से धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए हों। अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है, जिन्होंने वर्षो से बाहर उत्पीड़न का सामना किया और उनके पास भारत आने के अलावा और कोई जगह नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारी नागरिकता संशोधन अधिनियम को भली-भांति जाने तथा आमजन को भी इस अधिनियम को बताकर जागरूक करें। मो0 सलमान, रिजवान, अतिफ, नाजरीन, सारिका, संगीता मिश्रा, सतोष, हसन रिजवी, मुमताज, अनारकली, आनन्द कर्ण, कपिल आदि ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग इस सीएए अधिनियम को भली-भांति जाने अफवाहों से दूर रहे। हम सभी जनों ने जिले के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक आदि अधिकारियो पुलिस प्रशासन व मीडिया व जनपदवासियों का अभार प्रकट किया है कि जनपद में अमनचैन बरकरार है आगे भी रहेगा।


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