जिलाधिकारी ललितपुर ने दुकाने खोलने के सम्बंध में निर्देश जारी किया

ललितपुर जनपद में लॉकडाउन के तृतीय चरण में दुकानों के संचालन के सम्बंध में जिलाधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने निर्देश जारी किए हैं कि:-
1- टाइल्स, हैण्डपम्प, सनेटरी, सरिया, लोहा, पेण्ट्स की दुकानें, गुम्मा (ईंटें) बजरी, सीमेण्ट, ऑप्टीशियन, गैस, चूल्हा रिपेयरिंग, हवा पंक्चर टायर ट्यूब, लकड़ी, कोयला एवं पत्थर की टालें ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स एवं सर्विस सेण्टर,  टॅायर की दुकाने, कंप्यूटर, फोटो स्टेट, मोबाईल, मोबाईल रिपेयरिंग, प्रिंटिंग प्रेस, टेण्ट हाउस, बैल्डिंग एवं खराद मशीनों की दुकानें साप्ताहिक बन्दी को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुली रहेंगी।
2- कपड़े की दुकानें (रेडीमेड कपड़ा, साड़ी, कपड़ा, फैन्सी स्टोर, टेलर की दुकानें) साप्ताहिक बन्दी को छोड़कर मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार के दिन प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुली रहेंगी। यदि उपरोक्त दिवसों में जिस क्षेत्र में साप्ताहिक बन्दी नियत है, तो उक्त दिवस के स्थान पर रविवार के दिन प्रतिष्ठान खोले जायेंगे।
3- सोना-चांदी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घड़ी, बर्तन, जनरल स्टोर, कांच की चूंडियां, जूते की दुकान, क्राकरी की दुकानें साप्ताहिक बन्दी को छोड़कर सोमवार, बुधवार व शुक्रवार के दिन प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक खुली रहेंगी। यदि उपरोक्त दिवसों में जिस क्षेत्र में साप्ताहिक बन्दी नियत है, तो उक्त दिवस के स्थान पर रविवार के दिन प्रतिष्ठान खोले जायेंगे।
इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि सभी दुकानदारों द्वारा निर्धारित समय एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकाने खोली जाएंगी, अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित दुकानदार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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