कालाबाजारी-जमाखोरी को रोकने के लिए बिक्री दर तालिका जारी

जिलाधिकारी, रायबरेली शुभ्रा सक्सेना ने कालाबाजारी व जमाखोरी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं की बिक्री दर तालिका जारी कर दी गई। दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि बिक्री दर तालिका के अनुरूप ही समानों की आमजनमानस को दें।
 वस्तुओं में जिसमें गेहूँ थोक भाव 1925 कु0 व फुटकर 19.50, चावल थोक 2050-3000 कु0 व फुटकर 22 व 32 रूपये कि0ग्रा0, आटा थोक 2200-2300 कु0 व फुटकर 24-25 रूपये कि0ग्रा0, मैदा थोक 2400 कु0 व फुटकर 25-26 रूपये कि0ग्रा0, दाल अरहर थोक 8600-8800 कु0 व फुटकर 88-90 रूपये कि0ग्रा0, चना दाल थोक 5400-5600 कु0 व फुटकर 55-60 रूपये कि0ग्रा0, उर्द दाल थोक 8000-8500 कु0 व फुटकर 85-90 रूपये कि0ग्रा0, उर्द थोक 6500-7500 कु0 व फुटकर 70-80 रूपये कि0ग्रा0, मसूर थोक 6300-6500 कु0 व फुटकर 68-70 रूपये कि0ग्रा0, मटर सफेद थोक 5500-5600 कु0 व फुटकर 60-61 रूपये कि0ग्रा0, छोला चना थोक 6500 कु0 व फुटकर 70 रूपये कि0ग्रा0, धनिया थोक 9000-10000 कु0 व फुटकर 110-120 रूपये कि0ग्रा0, सरसो का तेल थोक 9600 कु0 व फुटकर 100 रूपये कि0ग्रा0, सोयाबीन रिफाइन्ड थोक 9700 कु0 व फुटकर 105 रूपये कि0ग्रा0, चीनी थोक 3500 कु0 व फुटकर 40 रूपये कि0ग्रा0, सेब थोक 7000-7500 व फुटकर 70-75 रूपये कि0ग्रा0, संतरा थोक 3600-4000 कु0 व फुटकर 40-45 रूपये कि0ग्रा0, अनार थोक 8000 व फुटकर 85 रूपये कि0ग्रा0, आम थोक 58000-6500 व फुटकर 62-70 रूपये कि0ग्रा0, अंगूर थोक 3800-4500 कु0 व फुटकर 42-50 रूपये कि0ग्रा0, पपीता थोक 2000-2500 कु0 व फुटकर 25-30 रूपये कि0ग्रा0, केला थोक 1700-1900 व फुटकर 30-35 रूपये (दर्जन), आलू थोक 1400-1800 कु0 व फुटकर 18-20 रूपये कि0ग्रा0, प्याज थोक 900-1200 कु0 व फुटकर 14-15 रूपये कि0ग्रा0, टमाटर थोक 900-1000 कु0 व फुटकर 14-15 रूपये कि0ग्रा0, हरी मिर्च थोक 1800-2200 फुटकर 22-27 रूपये कि0ग्रा0, नीबू थोक 2500-2800 कु0 व फुटकर 30-33 रूपये कि0ग्रा0, कद्दू थोक 500-800 कु0 व फुटकर 08-10 रूपये कि0ग्रा0, भिन्डी थोक 1000-1200 कु0 व फुटकर 14-15 रूपये कि0ग्रा0, खीरा थोक 500-800 कु0 व फुटकर 08-10 रूपये कि0ग्रा0, लौंकी थोक 700-900 कु0 व फुटकर 10-12 रूपये कि0ग्रा0, परवल थोक 1800-2000 कु0 व फुटकर 22-25 रूपये कि0ग्रा0, तरबूज थोक 700-900 कु0 व फुटकर 10-14 रूपये कि0ग्रा0 की दर निर्धारित किया गया है।
 दुकानदारों व विक्रेताओं को निर्देश दिये गये है कि यदि अधिक दर पर बिक्री करते पाये जाने वालों पर नियमानुसार सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। 


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