हड़ताल, धरना, सांकेतिक प्रदर्शन आदि 6 माह के लिए निषिद्ध

शासन के निर्देश के क्रम में शासनादेश में उल्लिखित नियमों/प्राविधानों से अपने नियंत्रणाधीन समस्त सरकारी सेवकों तथा मान्यता प्राप्त संघ/महासंघ/परिसंघ को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) राम अभिलाष द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल में शामिल होने की स्थिति में सम्बन्धित सरकारी सेवक के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के अन्तर्गत कार्यवाही का प्राविधान है। अतः कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रबंधन में कार्मियों की भूमिका नियमों का उलंघन न किया जाये। सरकार द्वारा 6 माह की अवधि के लिए हड़ताल निषिद्ध कर दी गई है। अतः कार्मिक किसी भी प्रकार का धरना सांकेतिक प्रदर्शन आदि न करे और न ही शामिल हो न ही इसके लिए कोई अवकाश स्वीकृत न किया जाये। कार्यालय आने वाले कार्मिकों को संरक्षण प्रदान किया जाये व्यवधान डालने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये। 


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