मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायबरेली द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु अर्हता, आनलाईन आवेदन कैसे किया जाता है आदि की जानकारी कार्यालय में आये लाभार्थियों आवेदको को देते हुए बताया है कि वर्ष 2020-21 हेतु जनपद के आवेदको से आवेदन हेतु इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में नये उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर सृजित किया जाना है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना मे अधिकतम रू0 10.00 लाख तक के ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्राविधान है जिसमें बैंको से प्राप्त पूंजीगत ऋण (कार्यषील पूंजी छोडकर) पर एवं उद्योग स्थापित करने पर सामान्य पुरूष वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण पर 4 प्रतिषत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा उससे ऊपर का ब्याज ब्याजउपादान के रूप में शासन में शासन से मात्र टर्म लोन (पंूजीगत ऋण) पर अनुमन्य है तथा आरक्षित वर्ग (अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भू0पू0 सैनिक/दिव्यांग व्यक्तियो को समस्त ब्याज की धनराषि ब्याज उपादान के रुप मे शासन से मात्र टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर अनुमन्य है। कुल परियोजना लागत मे सामान्य पुरुष वर्ग को अपना स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/भू0पू0सैनिक/दिव्यांग व्यक्तियो को स्वयं अंशदान 5 प्रतिशत लगाना होगा। 
 जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अवधेश कुमार गौतम ने यह जानकारी देते हुए इच्छुक आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष हो, जिन्होने पूर्व में स्थापित प्रोजेक्ट मे जिला उद्योग केन्द्र अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग लखनऊ एवं खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ से किसी भी योजना मे पूर्व मे ऋण/अनुदान प्राप्त नही किया गया हो आदि की जानकारी दी गई। इस मौके पर उन्होंने आये हुए युवकों को योजनाओं के सम्बन्ध में साक्षात्कारता के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त की। 


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