राशन वितरण में न हो लापरवाही

जिलाधिकारी, रायबरेली शुभ्रा सक्सेना ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत माह जून 2020 में सम्पन्न होने वाले वितरण का रोस्टर शासन द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान में प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासीजन का चिन्हांकन प्रगतिमान है और उन्हें तत्कालिक रूप से डाटा बेस में सम्मिलित करते हुए अनुमन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है परन्तु अभी भी काफी संख्या में लाभार्थियों को वितरण किया जाना लम्बित है, जिसके दृष्टिगत माह जून के द्वितीय वितरण चक्र 20 जून से 30 जून 2020 तक रहेगा। 
 जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम, नोडल अधिकारी व पर्यवेक्षणीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि द्वितीय वितरण चक्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत समस्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों प्रति यूनिट 5 किलो चावल व 1 किलो चना प्रति परिवार निःशुल्क वितरण एवं प्रवासी श्रमिकों को आत्म निर्भर भारत योजना द्वारा 3 किलो गेहूँ व 2 किलो चावल कुल 5 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट एवं 1 किलो चना प्रति परिवार निःशुल्क वितरण स्केल के अनुसार किया जाये। प्रवासी श्रमिकों व समस्त पात्र गृहस्थी कार्डधारकों राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरते पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। 


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