वकीलों की मृत्यु पर परिवार को दी जाने वाली सहायता में आयु सीमा का बन्धन खत्म

यू.पी. बार कौसिंल ने वकीलों की मृत्यु पर परिवार को दी जाने वाली सहायता में आयु सीमा का बन्धन खत्म कर दिया है। यू.पी. बार कौसिंल के सदस्य राकेश पाठक ने बताया कि अब हर एडवोकेट की मृत्यु पर उनके परिवार को डेढ़ लाख रूपये की सहायता मिलेगी। बार कौंसिल यह राशि अपने फण्ड से देगी। इस निर्णय के पहले 80 वर्ष तक ही मिलती थी लेकिन 100 वर्ष या इससे अधिक जीने वाले अधिवक्ता के परिवार को भी मिलेगी। उन्होने बताया कि अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति 70 वर्ष की आयु सीमा के अधिवक्ताओं के निधन पर 5 लाख की सहायता देगा। पाठक जी ने कहाकि रायबरेली जिले के विगत सभी मृत्यु दावों तथा मेडिकल दावों के भुगतान का आदेश पारित हो चुका है। उनका शीघ्र ही भुगतान उनके खातों में चला जायेगा। शेष दावों में प्रपत्र सम्बन्धी कमियां पूरी होने पर उनका भी भुगतान हो जायेगा। इसी क्रम में प्रदेश भर के लगभग 375 मृत्यु दावे तथा लगभग 1200 मेडिकल दावो के भुगतान के आदेश पारित किये गये। उन्होने कहा कि अधिवक्त कल्याण के लिए कई कदम यूपी बार कौसिंल उठा रही है जिससे अधिवक्तओं का कल्याण होगा। 


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