कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव

जिला मजिस्टेट, रायबरेली शुभ्रा सक्सेना ने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रसार के दृष्टिगत कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु कोविड-19 के धनात्मक रोगियों को आइसोलेशन की सुविधान के लिए लखनऊ रोड स्थित होटल भुन्दल रिसार्टस् को अधिग्रहण किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अधिकारी द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। आइसोलेशन की सुविधान केवल बिना लक्षण वाले/बहुत ही क्षीण कोविड-19 के लक्षण वालें मरीजों के लिए ही अनुमन्य होगी तथा भुगतान भी आवासित व्यक्तियों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। 
 जिलाधिकारी ने होटल के प्रबन्धतंत्र को निर्देश दिये है कि अग्रिम आदेश तक के लिए होटल के सम्मुख अंकित कक्षों, भवन/परिसर एवं उनमें उपलब्ध फर्नीचर्स, बिजली जनरेटर आदि की सुविधा सहित, पेयजल सुविधा, वाशरूम एवं अन्य मानव संसाधन प्रबन्धन सुविधाओं को तत्काल सुनिश्चित कराते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी को आइसोलेशन सुविधा हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आदेश के अनुपालन में कोई भी अवरोध करना राष्ट्रीय प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा अनुपाल में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही अथवा इससे उत्पन्न विफलता को शासन चिकित्सा की अधिसूचना एवं भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लघन मानते हुए तद्नुसार उत्तर दायित्व निर्धारित किया जायेगा। 


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