मुक्तिधाम को दिया गृहकर का नोटिस निरस्त किया
यह है नियम नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177 के अनुसार ऐसे भवन, भूमि जिस पर मृतकों के शवों का निस्तारण होता हो ऐसे भवन जो सार्वजनिक उपसना, चैरिटी, कार्यों के लिए इस्तेमाल होते हो, खेल मैदान, उद्यान स्टेडियम, संरक्षित स्मारक आदि को गृह कर से छूट दी गई है G.I.S. सर्वे के बाद मौके पर जाकर जांच नहीं की गई लिपिक की त्रुटि सामने आई - राजेंद्र कुमार जिला ब्यूरो चीफ, झांसी एवं छायाकर विष्णु प्रजापति झांसी जनपद में उन्नाव गेट बाहर स्थित मुक्तिधाम को गृह कर जमा करने का नोटिस देने के मामले में नगर निगम बैंक नगर निगम बैकफुट पर आ गया है। समुक्तिधाम को थमाया गृहकर का नोटिस निरस्त कर दिया गया। जांच में सामने आया कि स्थलीय सत्यापन के बाद नोटिस जारी होना चाहिए था, मगर लिपिक की त्रुटि से मुक्तिधाम को नोटिस जारी हो गया। मुक्तिधाम को नोट जारी होने से नगर निगम की काफी किरकिरी हुई है। इस पर कांग्रेस पार्टी एवं भरतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत क्षेत्रवासियों ने मुक्तिधाम पहुंचकर नोटिस जारी होने का विरोध किया था। नोटिस वापस न लिए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। इसके अगले ही दिन नगर निगम ने नोटिस निरस