रायबरेली में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

जनपद रायबरेली में आगामी ईदुज्जुहा (बकरीद) का त्योहार 12 अगस्त 2019 को मनाया जायेगा। 15 अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस व रक्षाबन्धन, 23 अगस्त को जन्माष्टमी एवं 10 सितम्बर को मोहर्रम का त्योहार तथा जनपद में मनाये जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं विभिन्न प्रकार की होने वाली परीक्षाओं के दौरान अराजकतत्व एवं विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था, लोक व्यवसथा में वयवधान उत्पन्न किये जाने का प्रयास किया जा सकता है एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना है। 
 ऐसी दशा में उक्त आशंकाओं के निवारण के लिए जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत युक्ति-युक्त निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। अपर जिला मजिस्टेªट (प्रशासन) राम अभिलाष ने आज से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी है। यह निषेधाज्ञा 02 अगस्त 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक लागू रहेगी। 


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