प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश

जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत रखते हुए इस संकट की घड़ी में मानवीय, सामाजिक एवं विधिक दायित्व है कि आपदा के समय जिलाधिकारी का विशेषाधिकार है कि शासन आपके अस्पताल की सारी सुविधाओं का उपयोग जनता के लिए कर सकता है। 
इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिया कि कोई भी अस्पताल अपने मेडिकल अफसर एवं पैरामेडिकल अफसर या अन्य कर्मचारियों की छुट्टी बिना जिलाधिकारी के अनुमति के नही करेगा तथा अपने कर्मचारियों का कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु उनकी क्षमता का संवर्धन करें, जिससे कि वे कोरोना वायरस की रोकथाम में सहयोग कर सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारियों को वाहन पास की आवश्यकता हो तो कन्ट्रोल रूम से सम्पर्क कर वाहन पास बनवा सकते हैं। कन्ट्रोल रूम का नम्बर 9454417172 व 05462 246831 है।


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