जिलाधिकारी ने कहा शिथिलता पर होगी कड़ी कार्यवाही

जिलाधिकारी, रायबरेली शुभ्रा सक्सेना ने बचत भवन के सभागार में व्यापारी आदि की बैठक में सख्त निर्देश दिये है कि कोई भी दुकान व प्रतिष्ठान सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही खोला जाये। प्रत्येक दशा में दुकानदार मास्क व सेनेटाइजर प्रयोग के साथ ही सोशल डिस्टेसिंग के साथ ही कार्य करें। दुकानदार दुकानों पर किसी भी प्रकार भीड़-भाड़ न होने दें। उन्होंने कहा कि दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों की समस्त गतिविधियां दुकान व प्रतिष्ठान खुलने की अनुमति इस शर्तो पर दी गई है कि वह प्रत्येक दशा में शर्तो का अनुपालन करेंगे लापरवाही व शिथिलता बरतने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी। कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की छूट नही दी जायेगी। पुलिस अथवा प्रशासन को कोई शौक नही है कि, किसी को अनावश्यक परेशान किया जाये। बल्कि परस्पर सहयोग से कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकना होगा। जिलाधिकारी ने व्यापारियों से कहा कि लाॅकडाउन के दौरान सरकार व प्रशासन शक्ति न करती तो स्थिति अत्यन्त भायनक होती। प्रदेश सरकार की शक्ति का उद्देश्य यूपी में जनसंख्या के हिसाब से कोरोना अभी कम है। उन्होंने कहा कि यदि आप मान ले कलेक्ट्रेट संक्रमति हो गया तो पूरा दिमांग संक्रमित हो जायेगा। कोरोना वायरस का संक्रमण अगर फैलता रहा तो किसी को भी नही छोड़ेगा। जिन-जिन क्षेत्रों व मौहल्लों में कोरोना मरीज पाये गये है वह पूरा मौहल्ला, घर आदि कंटेनमेट जोन में तबदील कर दिया जाता है। जिससे लोगों में कई प्रकार की दिक्कते होती है आमजनमानस के साथ-साथ पुलिस प्रशासन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 
 जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को हम डंडा, फटकार लगाकर या दण्डित करके हम पूरी तरह से नही रोक सकते है बल्कि सबको जागरूक होना आवश्यक है। फेस मास्क लगाना, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना, अनावश्यक सड़कों पर न घूमना तथा साफ-सफाई व स्वच्छता के नियमों का पालन करने से हम कोविड-19 कोरोना वायरस की चैन को तोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेन्ट, हास्पिटल, शाॅपिंग माॅल खोलने की अनुमति तबही है जब स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा, सेवाये कंटेनमेट जोन से बाहर की होंगी। मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारों, चर्च आदि सरकार की गाइड लाईन के अनुरूप साफ-सफाई व सेनेटाइज रहेंगे। सभी की स्कैनिंग की जायेगी किसी भी प्रकार की कई प्रसाद, जल, चादर, मोमबत्तिया, अगरबत्तियां का प्रयोग नही किया जायेगा। घंटा बजाने, धार्मिक ग्रन्थों, मूर्तियों को छूना वार्जित रहेगा। 
 जिलाधिकारी ने खादी अधिकारी को निर्देश दिये है कि वह गांव-गांव में खादी की इकाईया लगाकर लोगों को प्रवासी श्रमिको व लोगों को रोजगार दिलाये जाने में आगे आये इसी प्रकार अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण मुख्य विकास अधिकारी से स्कील श्रमिकों की लिस्ट लेकर उन्हें श्रम दिलाने का कार्य करें। डीसी मनरेगा अधिकारी गांव-गांव में अधिक से अधिक श्रमिक दिवस आयोजन कर प्रवासी श्रमिक व मनरेगा श्रमिकों को रोजगार दिलाया जाये। ईटा-भट्टा मालिक जो लोगों उनके भट्टों पर कार्य कर रहे है उसका समुचित भुगतान कर एक प्रमाण पत्र भी दिया जाये कि किसी का भुगतान अब शेष नही है। उन्होंने व्यापारियों व अधिकारियों से कहा कि अनलाॅक-वन का मतलब यह नही है कि हर चीज खुल जाने से हम लोग किसी भी प्रकार की कोरोना मुक्त/स्वतंत्र नही हो गये है बल्कि अब ज्यादा कोरोना वायरस से बचाव हेतु जागरूक व जिम्मेदारियां अधिक होगी गई है। प्रत्येक दशा में लोगों को संकल्प लेना है कि मास्क, सोशल डिस्टेसिंग के साथ ही शासन व प्रशासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे तथा जनपद को कोरोना मुक्त बनायेंगे। 
 इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल, अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष, एडी सूचना प्रमोद कुमार, उपायुक्त उद्योग नेहा सिंह, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ए0के0 गौतम, एलडीएम विजय शर्मा सहित व्यापार बन्धु व व्यापारी उपस्थित थे।


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