पराली न जलाने की दी सलाह

जिलाधिकारी रायबरेली श्रीमती माला श्रीवास्तव के निर्देश पर आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रीमती अंकिता जैन ग्राम विशुनपुर पहुंचीं और स्थानीय किसानों के साथ पराली न जलने के सम्बन्ध में वार्ता की। उन्होंने किसानों से पराली न जलाने तथा पराली से खाद बनाने की प्रक्रिया को बताया और कहा कि पराली जलाकर पर्यावरण हानि तथा अर्थदण्ड से बचने की सलाह दी।

किसानों से वार्ता के दौरान उपजिलाधिकारी/तहसीलदार महराजगंज, खंड विकास अधिकारी बछरांवा, नायब तहसीलदार बछरांवा, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, ग्राम सचिव, कृषि विभाग के अधिकारियों, ग्राम प्रधान एवं बड़े छोटे किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर ज्वाइट मजिस्ट्रेट श्रीमती आंकिता जैन द्वारा किसानों को पराली जलाने से पर्यावरण एवं मृदा को होने वाली हानि के बारे में बताया गया, साथ ही यह भी बताया गया कि कैसे पराली जलाने से मृदा की उर्वरता घट जाती है और उसे बढ़ाने के लिए उर्वरक का अधिक प्रयोग करना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ती है। वार्ता के दौरान पराली जलाने पर होने वाली दंडात्मक कार्यवाही के बारे में राजस्व विभाग द्वारा किसानों को सूचित किया गया।

ज्वाइट मजिस्ट्रेट श्रीमती अंकिता जैन द्वारा गांव में पराली जलाए हुए एक खेत का भी निरीक्षण किया गया तथा संबंधित किसान जय प्रकाश व चंद्र प्रकाश पुत्रगण जगदीश निवासी ग्राम विशुनपुर को समझाया गया। अगल बगल के अन्य किसानों को भी पराली न जलाने हेतु निर्देशित किया तथा उक्त घटना के लिए क्षेत्रीय लेखपाल आलोक सिंह चौहान व ग्राम पंचायत सचिव वेद प्रकाश के विरुद्ध ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही किए जाने हेतु उप जिलाधिकारी महाराजगंज को निर्देश दिये।

वार्ता के समय खंड विकास अधिकारी द्वारा धान कटाई के बाद पराली की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी कि कैसे उसे इकठ्ठा कर के चारे के रूप में प्रयोग किया सकता है, या फिर खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को पराली के त्वरित सड़न के लिए विभाग द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे डिकम्पोजर सलूयशन के सम्बन्ध में बताया गया जिससे पराली का उचित प्रबंधन किया जा सकता है।


 

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