बिजली चोरी पर 2.33 करोड़ का जुर्माना

प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर आये दिन सरकार की तरफ से तमाम दावे किये जाते हैं और चोरी पर लगाम को लेकर तमाम प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन हालात में अभी भी सुधार नहीं हो पा रहा है। इसकी पोल तब खुली जब आजमगढ़ जिले के अतरौलिया में अवैध और बड़े पैमाने पर चोरी की सूचना पर एक राइस मिल में छापेमारी की गई। जहां राइस मिल संचालक ने अवैध तरीके से 11 हजार विद्युत पोल से लाइन लेकर और अवैध ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली की चोरी करते हुए पाया गया। छापेमारी में विद्युत विभाग द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर और 2 करोड़ 33 लाख का जुर्माना लगाकर कार्रवाई की गई। बिजली चेकिंग के दौरान अफरा-तफरी मच गयी, वहीं चोरी क्या पूरी लूट की पोल खुली। 
पूर्वांचल डिस्कॉम मुख्यालय से विद्युत चोरी की सूचना पर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया में मैसर्स एस मिलन एग्रो इंडस्ट्रीज, ग्राम सरैया निबुआडीह, अतरेठ में राइस मिल में विभाग द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी टीम में विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता व विभाग के अधिकारी सहित प्रवर्तक दल द्वारा की गई। बताया गया कि राइस मिल संचालक ने अवैध रूप से 11 हजार एलटी विद्युत पोल से लाइन लेकर अवैध 400 केवीए ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली की चोरी करते हुए पाया गया। जहां टीम द्वारा चेकिंग के दौरान परिसर में 180 केवीए विद्युत चोरी कर राइस मिल चलती पाई गई। विभाग ने विधिक कार्रवाई करते हुए एंटी पावर थेफ्ट में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत राइस मिल के संचालक गुड्डू राय के विरुद्ध थाना आजमगढ़ में मुकदमा पंजीकृत कराया और जुर्माना 2 करोड़ 33 लाख 65 हजार 728 का लगाया गया। वहीं विभाग के अधिकारी का कहना है कि मामले में जांच की जाएगी कैसे ट्रांसफार्मर और एलटी लाइन लगाई गई, वहीं विभाग के अधिकारियों के जवाबदेही के उपरांत कार्रवाई की जाएगी।


 


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