प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

रायबरेली कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय के प्रांगण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार वाहन को जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से किसान ओलावृष्टि, भू-स्खलन व जल भराव तथा फसल की कटाई के उपरान्त आगमी 14 दिनों तक खेत में रखी सुखाई हेतु कटी फसल को बेमौसम चक्रवती वर्षा/आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग व चक्रवात की क्षति स्थिति में बीमित किसान द्वारा आपदा के 72 घण्टे के भीतर कृषि विभाग अधिकारी/सम्बन्धित बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि या टोलफ्री नम्बर पर बीमित फसल का नाम व प्रभावित खेत के खसरा संख्या के साथ सूचित करना अनिवार्य है। जिले के सभी ऋणी एवं गैर ऋणी किसान जो बीमित फसल की खेती कर रहे है। इस योजना का लाभ ले सकते है।
 जिलाधिकारी ने कहा कि योजना की अधिक जानकारी एवं बीमा कराने के लिए टोलफ्री नम्बर 18002005142 पर सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है। गैर ऋणी किसान बीमा कराने हेतु खसरा, खतौनी, भूमि रिकार्ड, आधार कार्ड बैंक एकाउण्ट, पासबुक की छायाप्रति को दे कर फसल का घोषण पत्र तथा मोबाइल नम्बर जमा करना अनिवार्य है।
 इस अवसर पर जिला कृषि अधिकारी, विषय वस्तु विशेषज्ञय मुख्यालय अजेन्द्र सिंह अन्य विभागीय अधिकारी एवं यूनिवर्सल सौम्पों जनरल इंश्योरेस कम्पनी के कर्मचारी सहित सूचना विभाग के बड़े लाल यादव एवं कलेक्ट्रट विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।


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