जिला परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक

रायबरेली के स्कूलों मंे संचालित स्कूली वाहनों को जिनका फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त हो जाने पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन रायबरेली द्वारा डाक द्वारा स्कूलों को नोटिस प्रेषित किया गया किन्तु स्कूलों द्वारा नोटिस को संज्ञान में नही लिया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे है। ऐसे अभी 83 वाहन को चिन्हित की गई है जिनका केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा, 53 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उनका पंजीयन एक माह के लिए निलम्बित किया गया है तथा सभी को डाक द्वारा सूचित भी कर दिया गया है। इस अवधि में सभी ऐसे स्कूली वाहनों का संचालन भी वैध नही होगा और यह निलम्बन अवधि लगातार छः माह तक यदि बनी रहती है तो इनके पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही नियमानुसार अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत की जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसी शेष अन्य स्कूली वाहनों की भी सूची तैयार कर नोटिस प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है। जिनका अभी तक फिटनेस नही कराया गया है। माह जुलाई में इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी रायबरेली नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जिला परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कर सभी स्कूलों को निर्देशित भी किया गया था कि सभी स्कूल वाहनों का स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें तथा नई विद्यालय नियमावली के अनुसार सभी मानकों को पूरा करके ही बच्चों को लोन ले जाने का कार्य करें।


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