अमनचैन, गंगा जमुनी तहजीब जनपद की है पहचान

जिलाधिकारी रायबरेली शुभ्रा सक्सेना, पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई ने कानून एवं शान्ति व्यवस्था दुरूस्त रखने के उद्देश्य से शहर के कहारो का अड्डा, किला बाजार, सुपर मार्केट, रतापुर, एकता विहार, सिविल ला.इन, इन्दिरा नगर, बस स्टाप, डिग्री कालेज चैराहा आदि क्षेत्रों का भ्रमण किया ड्यूटी पर तैनात सेक्टर मजिस्टेªट, जोनल मजिस्टेªट तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि सर्तक सजग रहकर पूरी तरह से मुस्तेद रहे। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के साथ ही उन पर कार्यवाही करने पर किसी भी प्रकार का शिथिलता व लापरवाही न बरती जाये। इसके अलावा समाज के जागरूक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग तथा जन.मानस को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए के लिए जागरूक भी करते रहे। जनपद में पूरी तरह से शान्ति एवं अमनचैन कायम रहने के साथ आमजनों ने प्रतिदिन के भांति दैनिक कार्यो में व्यस्त दिखे। 
 जनपद के समस्त मस्जिदों में जुम्मे की नमाज भी शान्तिपूर्वक अता की गई। शहर के जिम्मेदार बुद्धिजीवी अल्पसंख्यक जनों द्वारा अपील अफवाहों से दूर रहकर सभी जन पूर्व के भांति भाईचारा कायम रखने के साथ ही गंगा जमुनी तहजीब को भी कायम रहें। सीएए से देश के नागरिकों की नागरिकता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा। सरदार अवतार सिंह छाबड़ा, अख्तर अन्सारी, रिजवान, रामू दादा, सोहेल, अब्दुलवाही, गुड्डू, सरदार अवतार सिंह छाबड़ा, अतुल गुप्ता, महेन्द्र अग्रवाल, फादर लुईस, आलोक पाण्डेय, प्रिया पाण्डेय, पीएन शर्मा,  आदि दर्जोनों समाज सेवियों ने प्रशासन व जनपद के जनमानस का अभार प्रकट किया है कि जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चैबन्द रही अफवाहों पर जामनस पर असर जन शून्य रहा परिणाम स्वरूप जनपद में गंगा जमुनी तहजीब, अमनचैन व भाईचारा पूरी तरह से देखने को मिला है जुम्मे की नमाज को भी शान्ति पूर्वक तरीके से अता की गई। साथ ही जनमानस को सीएए अधिनियम से किसी भी प्रकार का किसी का भी कोई नुकसान नही है यह भी बताया जा रहा है। सूचना विभाग के पम्पपलेट नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को जन-जन में पहुचाया जा रहा है। जनपद में आपसी भाईचारा, सम्प्रदायिक सौहार्द की नजीर पेंश की जा रही है। अमनचैन कायम रहा है। भारत का सं.विधान विशाल एवं मजबूत है। देश प्रशासन पर सभी का विश्वास है और रहेगा। 
  जनपद में गंगा जमुनी तहजीब भी कायम है आगे भी कायम रखे। आभार प्रकट करते हुए कहा कि जन सामान्य से शहर के बुद्धजीवियों जनपदवासियों से शान्ति व सौहार्दपूर्ण अफवाह पर ध्यान न देने के साथ ही पूर्व के भांति भाईचारे संप्रादायिक सौहार्द्र को बनाये रखे की अपील भी निरन्तर करते रहे। समाजसेवियों द्वारा कहा गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिए है किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस कानून में नही है। भारत के अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का नागरिकता संशोधन अधिनियम से कोई अहित नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम से देश के नागरिकों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कानून किसी भी भारतीय हिन्दू, मुसलमान आदि को प्रभावित नहीं करेगा। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आए हिन्दू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जायेगी जो 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व ही भारत में रह रहे हों तथा जो केवल इन तीन देशों से धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए हों। अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है, जिन्होंने वर्षो से बाहर उत्पीड़न का सामना किया और उनके पास भारत आने के अलावा और कोई जगह नहीं है। समाज सेवियों द्वारा समाज के आमजनमानस को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की प्रतियां जिला सूचना विभाग द्वारा प्राप्त कर आमजनों को बाटकर उन्हें जागरूक किया जा रहा और कहा जा रहा है कि अफवाहों से दूर रहें। 



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