दरों से अधिक सामग्री बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही

जिलाधिकारी, रायबरेली शुभ्रा सक्सेना व पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगाई ने कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण के दृष्टिगत चल रहे चैथे दिन जनपद में सम्पूर्ण लाॅकडाउन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डिग्री कालेज चैराहा पर फल व सब्जी बेचने वाली महिला से कहा कि फलों व सब्जियों को चलते फिरते डोर टू डोर पहुचाए। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि आज कहा-कहा किस-किस घरों में फल, सब्जिया वितरित की जिसपर सही उत्तर न देने पर विक्रेता को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि लाॅकडाउन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से करे अनुपालन। लोगो के आवागमन में नियंत्रित रहने पर संतोष व्यक्त किया। आमजनमानस अपने-अपने घरों में रहकर कोराना वारसय कोविड 19 के संक्रमण की चैन को रोक। जनपद में अपातकालीन सेवाए को पूरी तरह से एक्टिव है। शहरों व ग्रामीण क्षेत्रो में एसडीएम व ग्राम प्रधानों द्वारा भी जरूरतमंदों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। 
जिलाधिकारी ने आवश्यक साम्रगियों की दरें निर्धारित कर दी गई है। जनपद में कालाबाजारी व जमाखोरी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं की बिक्री दर तालिका जारी कर दी गई। दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि बिक्री दर तालिका के अनुरूप ही समानों की आमजनमानस को दें। वस्तुओं में जिसमें गेहूँ थोक भाव 2100 कु0 चावल थोक 2200-3000 कु0 व फुटकर 22 व 36 रूपये कि0ग्रा0, आटा थोक 2500 कु0 व फुटकर 28 रूपये कि0ग्रा0, मैदा थोक 2500 कु0 व फुटकर 30 रूपये कि0ग्रा0, दाल अरहर थोक 6000-8600 कु0 व फुटकर 80 व 90 रूपये कि0ग्रा0, चना दाल थोक 5600 कु0 व फुटकर 55 से 60 रूपये कि0ग्रा0, सरसो का तेल थोक 9600 कु0 व फुटकर 100 रूपये कि0ग्रा0, सोयाबीन रिफाइन्ड थोक 9700 कु0 व फुटकर 105 रूपये कि0ग्रा0, चीनी थोक 3600 कु0 व फुटकर 40 रूपये कि0ग्रा0, दूध (टोन्ड) 56 रूपये कि0ग्रा0, दूध (नान टोन्ड) 46 रूपये कि0ग्रा0, सेब थोक 7200-8000 कु0 व फुटकर 130-140 रूपये कि0ग्रा0, संतरा थोक 3900 कु0 व फुटकर 50-60 रूपये कि0ग्रा0, अंगूर थोक 5000 कु0 व फुटकर 100 रूपये कि0ग्रा0, पपिता थोक 2000-2500 कु0 व फुटकर 50 रूपये कि0ग्रा0, आलू थोक 2000-2200 कु0 व फुटकर 25-30 रूपये कि0ग्रा0, प्याज थोक 2000 कु0 व फुटकर 30 रूपये कि0ग्रा0, टमाटर थोक 3000 कु0 व फुटकर 40 से 50 रूपये कि0ग्रा0 दर निर्धारित किया गया है।घर-घर जाकर निर्धारित दरों के अनुरूप सामग्री को वितरित करें। जिलाधिकारी ने एडीएम, नगर मजिस्टेªट आदि अधिकारियों को निर्देश दिये है कि देखे कि वह जो दुकाने निर्धारित की गई है वह उपभोक्ताओं को घर-घर सामान पहुचा रहे है या नही निर्धारित दरों से अधिक बेजने वालों पर कड़ी कार्यवाही व केस दर्ज कराया जाये। 



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