सार्वजनिक व निजी परिवहन पर रोक


कोरोना वायरस की महामारी के चलते उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में लॉकडाउन कर दिये गये हैं। उनमे एक जिला आजमगढ़ भी है जहां लॉकडाउन किया गया है, इस लॉकडाउन के दौरान किन बातों का ध्यान जनता को रखना है इस बात को जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से बताया। वहीं यह भी देखा गया कि काफी लोग इस लॉकडाउन को नजर अंदाज कर रहे हैं इन लोगों पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिये। वहीं बीमार और बहुत ही जरूरी काम से आवाजाही करने वाले लोगों को कुछ हिदायत के साथ छूट दी गई है।
आजमगढ़ के प्रशासन ने किसी इमरजेंसी के समय ही प्रशासन से अनुमति लेकर अब सिमित संख्या में निकलने का आदेश जारी किया है। वहीं किसी बीमार को ले जाने के लिए डायल 112, 102 व 108 का ही इस्तेमाल होगा। ऑटो, साइकिल व रिक्शा पर पूर्ण प्रतिबन्ध लग गया। डीएम आजमगढ़ ने बताया कि आदेश के उल्लघन पर धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद एसपी आजमगढ़ ने भी वायरलेस के माध्यम से जनपद पुलिस को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद सडकों पर पुलिस वाहनों को रोक कर चेकिंग शुरू कर दी। डीएम ने स्पष्ट किया कि सभी सार्वजनिक व निजी परिवहन पर रोक है विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन से अनुमति लेकर वाहन का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कलेक्ट्रेट भवन में कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई। केवल आवश्यक वस्तुओं के वाहनों की आवाजाही रहेगी। सब्जी, फल, अनाज व दवा के लिए छूट है। इनको खरीदने के लिए पैदाल ही जाना होगा और अपने रिहायशी इलाके की नजदीकी दुकान से खरीदेंगे।


 


 


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

पक्षी आपका भाग्य बदले

जन्म कुंडली में वेश्यावृति के योग

परिवर्तन योग से करें भविष्यवाणी