जिलाधिकारी ललितपुर ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये

जिलाधिकारी ललितपुर ने निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान समय में सम्पूर्ण देश कोरोना संकट जैसी वैश्विक महामारी के मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कुछ समय पूर्व हमारे जनपद में कोरोना का 1 केस पाॅजिटिव पाया गया था, जिसकी मृत्यु हो गयी थी। मृतक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पाॅजिटिव आने के पश्चात मृतक के परिवार एवं मृतक के सम्पर्क में रहने वाले अन्य लोगों की कोरोना जांच करायी गई थी। सभी सैम्पल जांच के पश्चात निगेटिव पाये गए। 
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा लाॅकडाउन-4 की अवधि दिनांक 31 मई.2020 तक बढ़ा दी गई है। अतः जनपद की स्थिति के दृष्टिगत कोविड-19 (कोराना वायरस) के बचावध्सुरक्षा हेतु प्रभावी व्यवस्था एवं जनसामान्य को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता कराने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बाजार खोले जाने के दौरान भीड़ के प्रबंधन हेतु सम्बन्धित अधिकारियों, व्यापारिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ 18.मई को बैठक आहूत की गई, जिसमें विचार-विमर्श उपरान्त बाजार में दुकानों को खोले जाने के सम्बन्ध यह निर्णय लिया गया कि नगर ललितपुर में एक दिन में बाजार में केवल एक साइड की दुकानें ही खोली जायेंगी और दूसरी साइड की दुकानें बंद रहेंगी। पुनः अगले दिन दूसरी साइड की दुकानें खुलेंगी और पहले साइड की दुकानें बंद रहेंगी, ताकि आकस्मिक रूप से बाजार में भीड़ एकत्रित न हो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। जिस तरफ की दुकानें खुली रहेंगी, उसकी दूसरी तरफ वाहनांे की पार्किंग की जायेगी। इसके विपरीत यदि खुली दुकानों की पटरी पर यदि कोई अनधिकृत रुप से वाहन खडा पाया जायेगा तो तदनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जनपद में समस्त प्रकार की दुकानें खोलने का समय प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित किया गया है।  बैठक में दुकाने खोले जाने का रोस्टर निम्नानुसार रहेगाः-
दिनांक 20.05.2020 (बुधवार) को ललितपुर में निम्नानुसार दुकानें खोली जायेगींरूः-
ऽ घण्टाघर से शनीचरा चैराहा तक नगर पालिका आफिस साइड की दुकानें खुलेंगी। 
ऽ शनीचरा चैराहा से नदीपुरा तक मोहन मावा साइड की दुकानें खुलेगी।
ऽ नदीपुरा से नेहरुमहाविद्यालय तक कैलगुवां रोड के साइड की दुकानें खुलेंगी। 
ऽ लोहा पीतल मार्केट में शीलचन्द्र जैन, अनोरा वालों के साइड की दुकानें खुलेंगी। 
ऽ चूड़ी लाइन में ड्योड़िया जी वाले साइड की दुकानें खुलेंगी।
ऽ सर्राफा लाइन में डाकखाने वाले साइड की दुकानें खुलेंगी। 
ऽ महाकाली लाइन में तारा विमल साइड की दुकानें खुलेंगी।
ऽ सुभाष मार्केट वाली लाइन में हुण्डैत जी की साइड वाली दुकाने खुलेंगी। 
ऽ नझाई बाजार में विष्णु अग्रवाल साइड की दुकानें खुलेंगी।
ऽ जूता-चप्पल लाइन में अरविन्द्र आप्टीकल साइड की दुकानें खुलेंगी। 
ऽ पुरानी तहसील से स्टेशन की तरफ जाने पर कम्पनी गार्डन, क्षेत्रपाल मंदिर, ललित पैलेस साइड की दुकानें खुलेंगी।
ऽ शनीचरा चैराहे से रामलीला मैदान की तरफ जैन वाटिका भोजनालय साइड की दुकानें खोली जायेंगी। 
ऽ तालाबपुरा तिराहे से तुवन मंदिर चैराहे तक सुम्मेरा तालाब साइड की दुकानें खोली जायेंगी।
ऽ जगदीश मंदिर में नवीन मेडिकल स्टोर साइड एवं ठीक सामने वाली दुकानें खोली जायेंगी।
ऽ वर्णी चैराहे से डैम रोड पर पंचायती राज आफिस साइड की दुकानें खुलेंगी। 
ऽ अभिलाषा पेटोलपंप से सदनशाह दरगाह से रेलवे क्राॅसिंग की ओर संजय मेडिकल एवं नवीन मेडिकल, दिवाकर हाउस साइड वाली दुकाने खोली जायेंगी।
ऽ स्टेशन रोड से देवगढ़ रोड की ओर उपाध्याय मेडिकल स्टोर साइड की दुकानें खोली जायेंगी। 
ऽ सदर कांटा से बयाना नाले की तरफ रानीबाग साइड की दुकानें खुलेंगी।
ऽ बयाना नाले से श्री मनोहर लाल पंथ, मा0 मंत्री जी के पेट्रोल पंप तक परिवार सिनेमा हाॅल, मारुति शोरुम साइड कीदुकानें खोली जायेंगी।  
ऽ इलाइट चैराहे से पिसनारी बाग की तरफ कब्रिस्तान साइड की दुकानें खोली जायेंगी। 
ऽ कैलगुवां रोड तिराहे से रजवारा की तरफ एम्ब्रोसिया काॅलोनी साइड की दुकानें खोली जायेंगी।
इसी प्रकार अगले दिन दिनांक 21.05.2020 (गुरूवार) को निम्नानुसार दुकानें खोली जायेंगीः-
ऽ घण्टाघर से शनीचरा चैराहा तक जगदीश मंदिर साइड की दुुकानें खुलेंगी।
ऽ शनीचरा चैराहा से नदीपुरा तक नीलकमल साइड की दुकानें खुलेगी।
ऽ नदीपुरा से नेहरु महाविद्यालय तक गोविन्द नगर साइड की दुकानें खुलेंगी। 
ऽ लोहा पीतल मार्केट में मनमोहन जड़िया के साइड की दुकानें खुलेंगी। 
ऽ चूड़ी लाइन में महेन्द्र जैन सुनीता वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
ऽ सर्राफा लाइन में नूतन ज्वैलर्स साइड की दुकानें खुलेंगी। 
ऽ महाकाली लाइन में कामरा, आनंद भागनगर साइड की दुकानें खुलेंगी।
ऽ सुभाष मार्केट वाली लाइन में पीहर साड़ी साइड वाली दुकाने खुलेंगी। 
ऽ नझाई बाजार में राकेश बड़कुल, प्रेम मगौड़ी वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
ऽ जूता-चप्पल लाइन में मोहम्मद इकराम की दुकान साइड की दुकानें खुलेंगी। 
ऽ पुरानी तहसील से स्टेशन की तरफ जाने पर सदर कोतवाली, काफी हाउस वाली साइड की दुकानें खुलेंगी।
ऽ शनीचरा चैराहे से रामलीला मैदान की अटा मंदिर साइड की दुकानें खोली जायेंगी। 
ऽ तालाबपुरा तिराहे से तुवन मंदिर चैराहे तक एच0एम0 जैन मार्केट साइड की दुकानें खोली जायेंगी।
ऽ जगदीश मंदिर में सपना स्टोर साइड वाली दुकानें खोली जायेंगी।
ऽ वर्णी चैराहे से डेम रोड पर वर्णी इंटर काॅलेज साइड की दुकानें खुलेंगी। 
ऽ अभिलाषा पेटोलपंप से सदनशाह दरगाह से रेलवे क्राॅसिंग की ओर जिला अस्पताल, सदनशाह दरगाह 
 साइड वाली दुकाने खोली जायेंगी।
ऽ स्टेशन रोड से देवगढ़ रोड की ओर कलारी साइड की दुकानें खोली जायेंगी। 
ऽ सदर कांटा से बयाना नाले की तरफ चैबे मार्केट साइड की दुकानें खुलेंगी।
ऽ बयाना नाले से श्री मनोहर लाल पंथ, मा0 मंत्री जी के पेट्रोल पंप गल्ला मण्डी साइड की दुकानें खोली जायेंगी। 
ऽ इलाइट चैराहे से पिसनारी बाग की तरफ पाण्डिया टेंट हाउस साइड की दुकानें खोली जायेंगी। 
ऽ कैलगुवां रोड तिराहे से रजवारा की तरफ एम्ब्रोसिया काॅलोनी के विपरीत साइड की दुकानें खोली 
जायेंगी।
पान, मिठाई, रेस्टोरेन्ट, सिलाई की दुकानें खोले जाने की अनुमति होगी लेकिन रेस्टोरेंट/मिठाई की दुकानों में केवल पैक्ड सामान की ही बिक्री की जायेगी तथा दुकान पर कोई बैठने एवं बैठकर खाने-पीने की अनुमति नहीं होगी।
पान, गुटके की दुकानें खुलेंगी लेकिन सडक पर थूकनें पर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
सिलाई की दुकानें खुलेंगी लंेकिन आर्डर पर सिलाई का कार्य किया जायेगा,नाप आदि का कार्य प्रतिबंधात्मक रहेगा। 
दूध डेरियाॅ प्रातः 7.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक खुलेंगी। 
समस्त दुकानदारों एवं ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। यदि सार्वजनिक स्थल पर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
जिस प्रकार उक्त रोस्टर निर्धारित किया गया है। इसी रोस्टर के अनुसार आगामी दिवसों में भी निर्धारित अन्तराल से दुकानें खोली जायेंगी। उपरोक्त रोस्टर का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा उपर्युक्त समय एवं रोस्टर के इतर यदि कोई भी दुकानदार दुकानें खोले हुये पाया जाता है तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा लाॅकडाउन की निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा।
जिलाधिकारी ने जनपद के सम्मानित प्रिंट एवं इलैक्ट्राॅनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि मीडिया प्रतिनिधि समाज के दर्पण होते हैं, समाज में मीडिया प्रतिनिधियों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः जनपद के समस्त पत्रकार बंधु तथ्यात्मक खबरों को ही अपने समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों पर प्रसारित करें। कोई भी न्यूज चैनल बिना किसी सरकारी वर्जन के खबरों को प्रसारित न करे, क्योंकि भ्रामक खबरों से जनपद की छवि पर तो प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही अनावश्यक रुप से जनपदवासियों में भ्रम एवं भय की स्थिति भी उत्पन्न होती है। 
जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी का जागरुकता एवं सुरक्षा ही प्रमुख उपचार है। जब तक इस बीमारी की कोई मुकम्मल दवा/वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग ही इस बीमारी का एकमात्र इलाज है। जनपद में यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाये या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। 
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम0एम0बेग, अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ0 प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ए0के0 विजेता, जिला सूचना अधिकारी/सह-नोडल अधिकारी जी0जी0आई0सी0 सामुदायिक रसोई पीयूष चन्द्र राय उपस्थित रहे।


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