नियमों का उल्लघंन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होगी

जिलाधिकारी, रायबरेली शुभ्रा सक्सेना ने कोरोना महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत आदेश दिये है कि कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक संक्रमण से सुरक्षात्मक उपायों के साथ जनपद रायबरेली में हेयर कटिंग सैलून को खोलने की अनुमति विगत दिनों प्रदान की गई थी। उन्होंने जनपद के समस्त हेयर कटिंग सैलून व ब्यूटी पार्लसों को निर्देशित किया जाता है कि हेयर कटिंग सैलून व ब्यूटी पार्लसों में केवल हेयर कटिंग ही की जायेगी। फेसियल, स्पा व मसाज आदि को पूर्णतयः प्रतिबन्धित किया जाता है। उपयोग में लाए गए सभी उपकरणों को उपयोग में लाने से पूर्व व पश्चात प्रत्येक बार उन्हें गरम पानी से धुलाई करके सेनेटाइजर से स्प्रे करना आवश्यक होगा। केवल एक ही व्यक्ति प्रतीक्षारत रहेगा, साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का भी पालन करना आवश्यक है। 
 जिलाधिकारी ने आदेशित किया है कि जनपद में जो भी हेयर कटिंग सैलून व ब्यूटी पार्लस की समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क, ग्लब्स इस्तेमाल करके कार्य करना होगा एवं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी ग्राहक को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसकी हेयर कटिंग नही की जाये। उपर्युक्त दिशा-निदेशों का उल्लघंन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा भा0द0वि0 की धारा 188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। 


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