तहसील डलमऊ 1 ग्राम व ऊँचाहार में 5 ग्रामों की भूमि गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु पुनग्र्रहीत


 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन लखनऊ के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी डलमऊ जिला रायबरेली के संस्तुति सहित पुनग्र्रहण प्रस्ताव व शासनादेश तथा शासकीय अधिसूचना द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम हींगामऊ, परगना व तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 33,62,100 (तैतीस लाख बासठ हजार एक सौ) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 8741 (आठ हजार सात सौ इकतालीस) रुपये होता है, जिसे ‘‘उत्तर प्रदेश शासन, एवं औद्योगिक विकास विभाग लखनऊ’’ के निवर्तन में रखते हुए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में शासनादेश के अनुसार निहित व्यवस्थानुसार, निःशुल्क प्रदत्त की है।

इसी क्रम में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने उप जिलाधिकारी ऊँचाहार जिला रायबरेली के संस्तुति सहित पुनग्र्रहण प्रस्ताव व शासनादेश तथा शासकीय अधिसूचना द्वारा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करते हुए ग्राम जगतपुर, परगना डलमऊ, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 1,32,000 (एक लाख बत्तीस हजार) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 326 (तीन सौ छब्बीस) रूपये होता है।
इसी प्रकार जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम रामगढ़ टिकरिया, परगना डलमऊ, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 25,36,200 (पचीस लाख छत्तीस हजार दो सौ) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 10442 (दस हजार चार सौ बयालिस) रूपये होता है।
जिलाधिकारी ने ग्राम कमालपुर, परगना सलोन, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रुपये 10,18,710 (दस लाख अठारह हजार सात सौ दस) रुपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 3594 (तीन हजार पांच सौ चैरान्नबे) रुपये होता है।
जिलाधिकारी ने ग्राम समसपुर पतौना, परगना सलोन, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 25,23,560 (पचीस लाख तेइस हजार पांच सौ साठ) रुपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 8130 (आठ हजार एक सौ तीस) रुपये होता है।
जिलाधिकारी ने ग्राम मरहामऊ, परगना सलोन, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 11,75,210 (ग्यारह लाख पचहत्तर हजार दो सौ दस) रुपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 5123 (पाच हजार एक सौ तेईस) रुपये होता है। इसी सभी भूमि को ‘‘उत्तर प्रदेश शासन, एवं औद्योगिक विकास विभाग लखनऊ’’ के निवर्तन में रखते हुए गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में शासनादेश के अनुसार निहित व्यवस्थानुसार, निःशुल्क प्रदत्त की है।

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