मुद्रण सामग्री की जानकारी निर्वाचन कार्यालय को देना होगा


 पंकज भारती ब्यूरो चीफ झांसी

    भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गयी है। जिसके अनुपालन में जनपद के सभी मुद्रणालयों (प्रिन्टिंग प्रेस) को आयोग की गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया है कि धारा-127 (क) में निहित प्राविधानो के अनुसार किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित मुद्रित सभी सामग्रियों पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

इसी प्रकार प्रिटिंग प्रेसों द्वारा धारा 127क(2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिन के अन्दर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन-तीन प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय, झांसी को भेजनी होंगी तथा इस सम्बन्ध में प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी भरा जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिन्टिंग प्रेसों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के उपबन्धों के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो, और यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाए।

इस भाग के प्रयोजनार्थ हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा।

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