विभागाध्यक्ष अपने सरकारी वाहन तत्काल उपलब्ध करायें: नगर मजिस्ट्रेट

पंकज भारती ब्यूरो चीफ झांसी

नगर मजिस्ट्रेट/सहायक नोडल अधिकारी (परिवहन) ने अवगत कराया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल सुचारू एवं निर्विध्न रूप से संपन्न कराए जाने हेतु कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं अनुबंधित हल्के वाहनों को नगर मजिस्ट्रेट/सहायक नोडल अधिकारी परिवहन कार्यालय में अभी तक दर्ज नहीं कराया गया है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उन्होंने सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक दशा में अपने विभाग के सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं अनुबंधित हल्के वाहन नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में दिनांक 12 जनवरी 2022 की पूर्वाहन 11 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से अनुमोदन प्राप्त कर विभागाध्यक्षों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धारा के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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