बिना लाइसेंस पानी के पाउच बनाने वाला प्लांट सील

जिलाधिकारी रायबरेली श्रीमती माला श्रीवास्तव के निर्देशानुसार सहायक आयुक्त (खाद्य), ग्रेड-द्वितीय के द्वारा गुप्त रूप से अभिसूचना एकत्रित कर एवं उसके विश्लेषण के उपरान्त 27 अप्रैल को बिना लाइसेंस चल रहे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर (पानी पाउच) की 1 और इकाई पर नायब तहसीलदार, पुलिस बल एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम के द्वारा लालगंज तहसील के जनता बाजार में छापेमारी की गयी। जिसमें निर्माता/पैकेजर्स रोहित कुमार पुत्र स्व0 होरी लाल निवासी पूरे गया प्रसाद, पो0 अम्बारा पश्चिम थाना लालगंज रायबरेली में अभिसूचना सत्य पायी गयी एवं उक्त इकाई पर छापेमारी टीम के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गयी। जनसामान्य को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उक्त प्रतिष्ठान से पानी पाउच के नमूने संग्रहित कर जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला में प्रेषित कर दी गयी है। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। उक्त पानी पाउच के प्लांट को बिना लाइसेंस कार्यशील पाये जाने के कारण सील कर दिया गया।
 

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