गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की कार्रवाई, करीब साढ़े चार करोड़ की सम्पत्ति की कुर्की जब्ती के आदेश

जिलाधिकारी रायबरेली श्रीमती माला श्रीवास्तव ने आज सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री राज किशोर सिंह, निवासी ग्राम शिवगढ़, थाना शिवगढ़ के विरुद्ध गैंगस्टर 14 (एक) गिरोहबंद एवं असमाजिक क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उसकी करीब साढ़े चार करोड़ की सम्पत्ति की कुर्की जब्ती के आदेश निर्गत कर दिए।

जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव ने कहा कि जनपद में जन सामान्य को बेहतर वातावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत असामाजिक तत्वों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व में भी रतापुर के एक ऐसे अड्डे को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई गई थी जिसे आपराधिक साजिशों का केंद्र और अराजक तत्वों के सेंटर के रूप में जाना जाता था। असामाजिक तत्वों के संरक्षण और खौफ़ पैदा करने की खान के रूप में विख्यात था वह अड्डा। बलपूर्वक की गई उस ईमानदार कार्रवाई से लोगों को बुराई के उस प्रतीक से निजात दिलाने का प्रयास किया गया था।

जिलाधिकारी ने बताया कि आज जिस सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है उस पर शिवगढ़ तथा कोतवाली नगर में 12 आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। जिनमें उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सुरेंद्र सिंह का ग्राम कुम्हरावां में एक विद्यालय एवं हार्डवेयर मार्केट, सरांय छोत्रधारी, तहसील महाराजगंज में एक राइस मिल, ग्राम माधवखेड़ा में एक मकान सहित उसकी कुल करीब साढे़ चार करोड की सम्पत्ति जब्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।


 

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