मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 दस्तावेज मान्य

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रायबरेली हर्षिता माथुर ने कहा है कि जनपद में 20 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में मतदाता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े इसे लेकर चुनाव आयोग ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि जिसके अनुसार यदि मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम है तो वह अपनी पहचान दिखाने के लिए 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग पड़ेगा।

आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यागजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी में से किसी एक दस्तावेज दिखाना पड़ेगा।




 

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